मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हाल ही में एक ईसाई मिशनरी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा एम. लावण्या की आत्महत्या मामले की जांच सीबी-सीआईडी को सौंपे जाने की मांग को लेकर पेश याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने वादी एस.मुरुगनाथम, अभियोजन पक्ष और सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
छात्रा एम. लावण्या (17) के पिता ने याचिका दायर कर अपनी बेटी की आत्महत्या की जांच तंजावुर जिले के तिरुक्कट्टुपल्ली पुलिस से स्थानांतरित कर सीबी-सीआईडी या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपे जाने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लावण्या जिस स्कूल में पढ़ती थी , वहां का प्रबंधन उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था जिसके दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली।