'चौकीदार चोर है' पर कोर्ट ने राहुल को हिदायत देते हुए किया माफ

14-11-2019 14:43:22
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सुर्प्रीम कोर्ट ने आज राफेल मामले को लेकर एक बहुत अहम फैसला किया है. राफेलल मामले में दाखिल पुर्नविचार याचिकाओं को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस पूरे मामले में कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामलो में रिव्‍यू का स्‍कोप बेहद ही सीमित होता है

राहुल गांधी को लेकर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, ''दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना पुष्टि के आरोपी ने पीएम के बारे में कोर्ट के हवाले से ऐसी बात कही. भविष्य में ध्यान रखें. इतनी ज़िम्मेदार राजनीतिक स्थिति वाले व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए.'' कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने बिना शर्त माफी रखी गई. हम इसे स्वीकार करते हैं. कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत देते हुए कहा कि बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता को ज़िम्मेदारी दिखानी चाहिए, भविष्य में सावधान रहें.

दरअसल 10 अप्रैल को राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे दस्तावेजों को सुनवाई का हिस्सा बनाने का आदेश दिया था, जिन्हें सरकार गोपनीय बता रही थी. इसे डील का विरोध करने वाले लोगों ने अपनी कामयाबी और सरकार की हार के तौर पर पेश किया. कोर्ट के उसी आदेश पर प्रतिक्रिया देते वक्त राहुल गलती कर बैठे थे.




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