आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज

01-03-2021 15:44:39
By : Sanjeev Singh


उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को अपने पास प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के केंद्र सरकार के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के निवासी एवं पेशे से वकील अबु सोहेल की याचिका संक्षिप्त सुनवाई के दौरान खारिज कर दी। गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाये जाने पर केंद्र और राज्य सरकार में तनातनी हो चुकी है।

याचिकाकर्ता ने भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) की संवैधानिकता को चुनौती दी थी, जिसके तहत आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर अपने पास बुलाने का केंद्र को अधिकार है।



Comments

Note : Your comments will be first reviewed by our moderators and then will be available to public.

Get it on Google Play